आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि चूकने पर आपके लिए क्या हो सकता है
आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अंतिम तिथि चूकने पर विभाग कई प्रकार की कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसमें 5,000 रुपये तक की लेट फाइन, 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना, और बकाया कर पर ब्याज शामिल होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं।