आयकर रिटर्न (ITR) — आसान तरीके से फाइलिंग और जरूरी टिप्स
क्या आपने अपना आयकर रिटर्न भर लिया? अगर नहीं तो यह पढ़िए — सरल भाषा में, बिना जटिल शब्दों के। आयकर रिटर्न यानी ITR वो फॉर्म है जिसमें आप साल भर की कमाई, टीडीएस और टैक्स देयता बताते हैं। इसे समय पर भरना जरूरी है वरना पेनल्टी और ब्याज लग सकता है।
कौन-कौन फाइल करे और कौन नहीं?
साधारण नियम यह है कि जिनकी सैलरी, व्यापार-व्यवसाय या निवेश से प्राप्त आय टैक्स छूट से ऊपर जाती है, उन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए। नौकरीपेशा, पेंशनर्स, फ्रीलांसर, और जिनके पास प्रॉपर्टी से आय है — सभी को ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी कम आय होने पर भी रिटर्न फाइल करना अच्छा रहता है, ताकि भविष्य में बैंक लोन या वीज़ा के लिए दस्तावेज उपलब्ध रहे।
कदम‑दर‑कदम: ई-फाइलिंग कैसे करें
1) दस्तावेज इकट्ठा करें: Form 16 (जहाँ लागू हो), Form 26AS, बैंक स्ट्रेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC, निवेश प्रमाण-पत्र (80C, 80D), और किसी भी अतिरिक्त आय का सबूत।
2) पोर्टल पर लॉगिन करें: incometax.gov.in पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
3) सही ITR फॉर्म चुनें: आमतौर पर सैलरी और साधारण निवेश वाले टैक्सपेयर ITR-1 (सहज) भरते हैं। व्यापार या पेशे से आय हो तो ITR-3/4 या अन्य फॉर्म देखें।
4) प्री‑फिल्ड डाटा चेक करें: पत्ते/फॉर्म में पहले से भरी जानकारी (TDS, पैन, आधार) को जांचें और गलती हो तो सुधारें।
5) टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट: अगर सेल्फ‑असेसमेंट टैक्स बची हो तो उसे भुगतान करें और challan का विवरण भरें।
6) सबमिट और वेरिफाई: फॉर्म सबमिट करने के बाद रिटर्न को वेरिफाई करना जरूरी है — Aadhaar OTP, netbanking EVC, या डिजिटल सिग्नेचर से। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अस्वीकृत माना जा सकता है।
सबमिट होने के बाद CPC से ACK मिलेगा और प्रोसेसिंग के बाद refund आएगा (अगर योग्य हो)। सामान्यत: प्रोसेसिंग कुछ सप्ताह में होती है पर यह समय अलग-अलग हो सकता है।
आम गलतियाँ जो बचनी चाहिए: TDS और 26AS का मिलान न करना, गलत बैंक डिटेल देना, डॉक्यूमेंट न रखना, सही ITR फॉर्म न चुनना और रिटर्न वेरिफाई न करना।
कुछ उपयोगी टिप्स: 1) साल भर के पेपर्स एक जगह रखें। 2) 80C/80D जैसी कटौती के प्रमाण संभालकर रखें। 3) अगर रिटर्न जटिल है तो CA या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। 4) डेडलाइन याद रखें — देर से फाइल करने पर पेनल्टी हो सकती है और रिफंड में देरी।
यदि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो सामान्य नज़रिए से यह काम 30–60 मिनट में हो सकता है, बशर्ते दस्तावेज पूरे हों। मुश्किल मामलों में प्रोफेशनल मदद लेना समय और गलती दोनों बचाता है।
फाइल करते समय शांत रहिए, सेक्शन‑वाइज क्लियर कीजिए और किसी भी संदेह पर आधिकारिक पोर्टल या अपने टैक्स कंसल्टेंट से पुष्टि करिए।